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ग्रामीण थाना प्रभारी दिलीप कुमार पूरी पर न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर दोष सिद्ध ठहराते हुए लगाया जुर्माना ।

सेंधवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा शुभम मोदी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के साक्षियों को जारी आदेशिकाओ की तामिली न होने की दशा में न्यायालय के द्वारा थाना प्रभारी के उक्त आचरण को न्यायालयीन कार्य की अपेक्षा मानते हुए न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण दिलीप पूरी से उनके उक्त आचरण के संबंध में आगामी तय दिनांक को स्पष्टीकरण मांगा गया थाना प्रभारी द्वारा तय दिनांक को न तो न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण दिया गया और न ही प्रकरण के साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित रखा गया ऐसी दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 के अपराध के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट सेंधवा शुभम मोदी के द्वारा दिलीप कुमार पूरी थाना प्रभारी पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण को न्यायालय के अपमान का दोष सिद्ध पाते हुए अर्थ दण्ड से दंडित किया गया ।
उक्त अर्थ दण्ड उनके आगामी वेतन में से काटने एवं इस दोष सिद्धि के संबंध में उनकी सेवा पुस्तिका में टिप अंकित किए जाने सम्बन्धी आदेश पुलिस अधीक्षक बडवानी को दिए गए ।

अर्थ दण्ड जमा न करने पर 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताएं जाने का आदेश भी पारित किया गया है।
उक्त कार्यवाही के संबंध में प्रकरण का संपूर्ण विवरण इस प्रकार है कि साक्षीगण को जारी आदेशिकाऐं थाना प्रभारी थाना सेंधवा ग्रामीण की ओर तामील हेतु भेजी गई थी जो प्रकरण में न्यायालय को असमाधानप्रद टीप सहित अनिर्वाहित वापस प्राप्त हुई थी।थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण के उक्त आचरण को न्यायालयीन कार्य की बाधा मानते हुए दण्डित किया गया है ।

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