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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीष जिला बडवानी श्री महेंद्र कुमार जैन द्वारा आरोपी सुरसिंग उर्फ मड़िया पिता मोसा चौहान निवासी चिभानिया फलिया, ग्राम लफनगांव पुलिस थाना नांगलवाड़ी, जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि में आजीवन करावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी श्री सरदार सिंह अजनारे द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री राजमल सिंह अनारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 14 जून 2024 को आरोपी सुरसिंह उर्फ मडिया उसकी पत्नी के साथ विवाद किया । उसके बाद आरोपी की पत्नी मोसेरे भाई मुकेश के घर गई थी एवं उस दिन वही रूक गई थी। मुकेश का बडा भाई मृतक/सुरेश डावर शाम के समय आरोपी/सुरसिंग के घर पर गया था, जब सुरेश काफी समय तक घर वापस नही आया फरियादी ने अपने बडे लड़के रवि डावर को अपने पति मृतक/सुरेश डावर को बुलाने भेजा तो आरोपी सुरसिंग ने कहा कि सुरेश डावर यही रूकेगा। करीबन रात्रि में 11 बजे सुरसिंग के घर से चिल्लाने की आवाज आयी, सभी ने वहा जाकर देखा तो सुरसिंग उसके घर के अंदर मृतक/सुरेश डावर को लकड़ी के डण्डे से मारपीट कर रहा था, मारपीट की वजह से सुरेश डावर के शरीर से कई जगह चोट लगी और खून निकल रहा था एवं सुरसिंग बोल रहा था कि तु मेरी पत्नी को अपने घर क्यों रखता है, मृतक सुरेश डावर को ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल खरगोन लेकर गये, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद फरियादिया अपने परिवार के साथ आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एंव सनसनी खेज प्रकरण के तौर पर चिन्हित किया गया था प्रकरण की लगातार मानिटरिंग पुलिस अध्ीाक्षक द्वारा की जा रही थी।

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