बड़वानी; अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को डेढ वर्ष का कारावास एवं 30 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कनोजे द्वारा पारित अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी नारायण पिता काशीनाथ निवासी ग्राम कालाखेत सिलावद रोड को धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम मे डेढ वर्ष का कठोर कारावास एवं 30 हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्रीमती मीना कुशवाह द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 29 जनवरी 2019 को आबकारी वृत्त बडवानी पर आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ श्री राकेश मण्डलोई को मिली सूचना के आधार पर बंधान सिलावद रोड ग्राम कालाखेत के पास नाका बंदी करने पर कुछ समय पश्चात् एक कार आती दिखी। जिसे रूकने का इशारा किया, कुछ लोग कार छोडकर भागने लगे, जिनका पीछा कर कार चालक को पकडा, अन्य व्यक्ति भागने में सफल रहें। पंचान के समक्ष कार व डिक्की की तलाशी लेने पर 9 गत्ते की पेटियों में बॉंम्बे स्पेशल व्हीस्की के लेबल लगे 180 एमएल के 48-48 पाव व 01 पेटी में आरएसडब्लयू के लेबल लगे 40 पाव 180 एमएल के कुल 10 पेटी में 472 पाव, कुंल 84.96 बल्क लीटर शराब पाई गई। मदिरा परिवहन के वैधानिक कागज नही होने से शराब व वाहन विधिवत जप्त किया गया। शराब की गणना कर परीक्षण किया और सेंपलिग की और अभियुक्त को मौके से गिरफतार किया गया। प्रथम दृष्टया अभियुक्त का कृत्य धारा-34(1)क, धारा-34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।