बड़वानी जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बड़वानी
विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत बड़वानी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसम्बर को प्रातः 8 बजे से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बड़वानी में प्रारंभ होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने मतगणना की प्रक्रिया के सुचारू, शांतिपूर्वक तथा निर्बाध रूप से संचालन के लिए कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बड़वानी के परिसर में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
जारी आदेश है इस प्रकार
-मतगणना परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये त्रिस्तरीय घेराबंदी लगाई गई है। सुरक्षा घेरे के पहले स्तर (मुख्य मतगणना भवन) के चारो ओर 100 मीटर की परिधि में वाहन प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
– मतगणना दिवस 03 दिसम्बर को उम्मीदवार उनके गणना एजेंट एवं मतगणना अधिकारियो तथा मतगणना सहयोगी कर्मचारियो एवं अधिकृत मीडिया कर्मियो के अलावा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियो का प्रवेश निषेधित रहेगा ।
– उम्मीदवार उनके निर्वाचन अभिकर्ता उनके गणना एजेंट एवं मतगणना अधिकारियो तथा मतगणना सहयोगी कर्मचारियो तथा अधिकृत मीडिया कर्मियो को विधिवत जारी प्राधिकार पत्र (फोटो परिचय पत्र) के बगैर मतगणना परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा ।
– मतगणना केन्द्र में प्रवेश हर समय कानून व्यवस्था के रखरखाव एवं उचित शिष्टाचार को शांतिपूर्ण एवं मतगणना संचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मतगणना परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियो का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
– कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच / फिस्किंग के बिना प्रवेश नहीं करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा जांच फिस्टिंग महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विहित रीति से की जावेगी।
– कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के भीतर माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, लाईटर, अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
– कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर अन्यथा अनुमत्य के सिवा किसी भी प्रकार के मोबाईल, आईपैड, लैपटॉप, रिकार्डिंग डिवाइस, कैमरा, केल्क्यूलेटर, रमॉर्ट वॉच तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक गजेट्स को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी यथानिर्दिष्ट स्थान मीडिया सेंटर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर इनका उपयोग नहीं करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्य सुविधा हेतु महत्वपूर्ण कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को परिसर तक मोबाईल फोन लाने की अनुमति प्रदान करेंगे।
– कोई भी व्यक्ति को जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टाफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना हॉल के बाहर घूमने लगातार अंदर बाहर आने-जाने, अनावश्यक खड़े रहने, वार्तालाप करने तथा उन्हें अधिकृत गणना हॉल के अतिरिक्त अलग-अलग गणना हॉलों/कमरों में प्रवेश करने की कोशिश करना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता और उनकी अनुपस्थिति में आर.ओ. मेज के लिए नियुक्त गणना अभिकर्ता, विधानसभा के समस्त गणना कक्षों एवं मेज के चारों ओर घुमने की अनुमति होगी।
– कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर नशीले पदार्थ जैसे गुटका बीड़ी-सिगरेट, तम्बाकू, इत्यादि को ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
– कोई भी व्यक्ति को जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना कमरे /हॉल में प्रवेश तृतीय सुरक्षा जांच/फिक्सिंग के बिना नहीं करेंगे।
– गणना कमरा/हॉल में अधिकृत कैमरा और वीडियों कैमरा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति/मीडिया कर्मियों को इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस कर्मियों को केवल स्टिल हाथ कैमरा (बिना स्टैंड के) ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन ऑडियो विजुअल कवरेज के दौरान वह कैमरा को किसी मशीन अथवा मतपत्र पर फोकस नहीं करेगें, जिससे मत की गोपनीयता भंग न हो।
-मीडिया कर्मी बिना एस्कोर्ट आफिसर के साथ में गणना कक्ष में भ्रमण नहीं करेगें। एस्कोर्ट आफिसर के साथ बेचेज के अतिरिक्त उनका प्रवेश गणना कमरा/हॉल में प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत स्थान की सीमा के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भ्रमण नहीं करेंगें।
– कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता इत्यादि गणना हॉल में शांति बनाये रखेंगे तथा ऊंची आवाज में वार्तालाप चिल्लाना, नारे लगाना अथवा ताली बजाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। गणना कक्षों में डेकोरम बनाये रखेंगे। किसी भी अन्य अभ्यर्थी/दल विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो ।
– कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता गणना की प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर तथा किसी भी रूप में बाधित करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही गणना कर्मियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा या अनावश्यक वार्तालाप करेगा या अपने नियत स्थान को छोड़कर अन्य टेबल पर जाएगा।
– कोई भी व्यक्ति सुरक्षा जिसे शासकीय सुरक्षा प्राप्त हो व गणना अभिकर्ता नहीं हो सकता है, भले ही वह प्रदत्त सुरक्षा को सरेंडर कर दे, ऐसे व्यक्ति का गणना हॉल में सुरक्षा के साथ या बिना प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल बिना प्रदत्त सुरक्षा के वहीं केन्द्र या राज्य शासन के मंत्री राज्यमंत्री / उपमंत्री गणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी हो। अभ्यर्थी को प्रदत्त सुरक्षा कर्मी भी गणना कमरा / हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते है।
– कोई भी गणन अभिकर्ता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘‘ मतो की गोपनीयता ‘‘ का उल्लंघन नहीं करेगा।
– कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के उपरान्त संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) की अनापत्ति के उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने पर कोई विजय जुलूस का आयोजन रैली का आयोजन करेगा।
-उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।