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बड़वानी ; दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण व प्रस्फोटन के सम्बंध में हुए निर्देश जारी

बड़वानी 22 अक्टूबर 2022/
मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के उप सचिव श्री एचएस मीना ने समस्त जिला दण्डाधिकारी एवं समस्त पुलिस अधीक्षक को परिपत्र भेजकर सर्वोच्च न्यायालय एवं हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालक प्रक्रिया निर्धारित की है। जारी प्रक्रिया में उल्लेखित किया गया है कि‘ः-
– दीपावली पर्व के समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग सिर्फ उन शहरों में किया जा सकता है, जहां नवंबर 2021 की स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम अथवा उससे कम श्रेणी की है। माह नवंबर 2021 के दौरान यदि वायु गुणवत्ता सूचकंाक खराब श्रेणी में होने वाले सभी शहरों में फटाखें पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा।
– फटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलो इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित है। अतः जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस यह सुनिश्चित करेगा कि संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर की दूरी के फटाखों का प्रस्फोटन न हो।
– फटाखों में बैरियम साल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है।
– लड़ी का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन भी प्रतिबंधित है।
– फटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 मीटर पर 125 डीबी (ए) से अधिक नही होना चाहिए।
– फटाखों की आनलाईन सेल जैसे अमेजान, फ्लिपकार्ट इत्यादि से प्रतिबंधित है।
– फटाखों के जलने के उपरांत बचे हुए कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चो के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं रहती है। अतः फटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को पृथ्क स्थान पर एकत्रित कर, नगर पालिका के कर्मचारियों को सौंपा जाये।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने समस्त राजस्व एवं पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण व प्रस्फोटन के सम्बंध में मानक संचालन प्रक्रिया के निर्देशानुसार कार्यवाही करे।

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