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मानहानि केस में फंसे दिग्विजय सिंह, कोर्ट ने भेजा नोटिस

भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरी बयानबाज़ी, अब अदालत में देंगे जवाब

जबलपुर: पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को एक पुराने बयान के चलते एमपी-एमएलए कोर्ट, जबलपुर से नोटिस प्राप्त हुआ है। यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक सुशील तिवारी उर्फ इंदु द्वारा दायर मानहानि के केस पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को तय की गई है।

 
यह विवाद 15 मई 2023 को दिग्विजय सिंह द्वारा जबलपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है। सिंह ने आरोप लगाया था कि पनागर विधायक इंदु तिवारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आने वाला 50 से 60 प्रतिशत राशन खुले बाजार में बेचते हैं। दिग्विजय ने यह आरोप सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक रूप से साझा किया था।

इंदु तिवारी की आपत्ति


इस बयान को लेकर विधायक सुशील तिवारी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वे एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और दिग्विजय सिंह के आरोपों से उनकी छवि को ठेस पहुंची है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस बयान के चलते मतदाताओं में भ्रम फैला और उन्हें राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा।

 सार्वजनिक माफी की मांग


विधायक तिवारी ने सिंह को कानूनी नोटिस भेजते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी। साथ ही, उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित करार दिया।

कोर्ट का आदेश और अगली सुनवाई


बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आवेदक के बयान दर्ज कर लिए हैं। साथ ही, यह माना कि अनावेदक (दिग्विजय सिंह) का पक्ष सुनना भी आवश्यक है। इसी आधार पर दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी, जिसमें सिंह की उपस्थिति अनिवार्य हो सकती है।

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