हर्बल गार्डन को किया अवैध घोषित, एसडीएम ने नगर पालिका को दी गार्डन संचालन की जिम्मेदारी, क्लब को लीज पर दी थी जमीन

सेंधवा। शहर के किला परिसर स्थित हर्बल गार्डन का मालिकाना हक के मामले में एसडीएम न्यायालय अभिषेक सराफ ने आदेश जारी कर लायंस हर्बल गार्डन को लायंस क्लब का अवैध निर्माण घोषित किया है। एसडीएम ने वर्तमान में हर्बल गार्डन को निशुल्क चलाने की जिम्मेदारी नपा सेंधवा को सौंपी है। एसडीएम के अंतरिम आदेश के बाद लायंस हर्बल गार्डन और लायंस कम्युनिटी हॉल का मामला शहर में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। सीएमओ मधु चौधरी ने बताया कि नपा को एसडीएम का आदेश मिला है।
लायंस क्लब को 8 हजार वर्ग फुट जमीन लीज पर दी थी-
तत्कालीन एसडीएम ने कलेक्टर जिला खरगोन के पुराने प्रकरण का हवाला देते हुए लिखा है कि लायंस क्लब सेंधवा को कस्बा सेंधवा स्थित नजूल भूमि सर्वे नंबर 245/1 रकबा 10.72 एकड़ मे से पैकी रकबा 160 बॉय 50 अर्थात 8 हजार वर्ग फुट भूमि का लीज पर पट्टा जारी किया गया था। इसके बाद जनवरी 2016 को पट्टे को 2043 तक फिर लायंस क्लब सेंधवा को अलॉट किया गया था।

हालांकि जांच के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए है। एसडीएम ने आदेश दिया कि लायंस क्लब को 160 बाय 50 लगभग 8 हजार वर्ग फुट जमीन लीज पर दी गई थी। लेकिन स्वीकृत जमीन से अधिक जमीन पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया गया है। जिसमें लायंस कम्युनिटी हॉल व इंडोर स्टेडियम जो मौके पर 9072 वर्ग फीट जमीन पर बना हुआ है।
जो स्वीकृत जमीन से लगभग 1072 वर्ग फीट अधिक है। कम्यूनिटी हाल के सामने वाली लगभग 20 बाय 52 लगभग 1040 वर्ग फीट जमीन पर खुली बाउंडरी वॉल बनाई गई है। साथ ही कम्युनिटी हॉल से लगी हुई जमीन जिस पर गार्डन का निर्माण किया गया है, लगभग 163 बाय 176 फीट लगभग 28 हजार 688 वर्ग फीट जमीन जिसकी गाइडलाइन अनुसार अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ों रुपए है। एसडीएम अभिषेक सराफ ने किसी प्रकरण की निराकरण होने तक गार्डन का संचालन करने की जिम्मेदारी नगर पालिका सेंधवा को सौंपी है।