बड़वानी

बड़वानी; नाबालिक के साथ छेडछाड़ करने वाले दवाना निवासी आरोपी को 1 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी न्यायाधाीष विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने अपने पारित फैसले में आरोपी द्वारा नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी इरफान पिता रमजान निवासी ग्राम दवाना, थाना ठिकरी बडवानी को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 27 अक्टूबर 2022 की शाम करीबन 7ः30 बजे अभियोक्त्री दवाना मैला मे घुमने गई थी। अभियोक्त्री नाव झुले मे बैठी, तभी आरोपी इरफान अभियोक्त्री के पास झुले मे बैठा था। तभी आरोपी ने अभियोक्त्री का उल्टा हाथ बुरी नियत से पकडा। अभियोक्त्री चिल्लाई तो झुले मे शौर होने के कारण किसी को आवाज नही आई। तभी आरोपी ने अभियोक्त्री को धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दुंगा। फिर अभियोक्त्री ने घटना की सारी बात अपने परिवार वालो को बताई एवं घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!