कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित

सत्याग्रह लाइव, बड़वानी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने बोर्ड एवं विभिन्न वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में तीव्र कोलाहल को नियंत्रण करने के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (दो) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बड़वानी जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से पूवान्ह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया है।
किसी धार्मिक, सामाजिक या अन्य विशिष्ट अवसरों पर आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 7 के तहत व उसके निर्बन्धों धारा 5 के उपबंधों के साथ प्रतिबंधित समय को छोड़कर सीमित अविध के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र जो एक से अधिक नही होगा के उपयोग की अनुमति के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किये है।
ये है नियुक्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने एसडीएम बड़वानी श्री शक्तिसिंग चौहान को नगर पालिका सीमा क्षेत्र बड़वानी के लिए, एसडीएम सेंधवा श्री अभिषेक सराफ को नगर पालिका सीमा क्षेत्र सेंधवा के लिए, एसडीएम राजपुर श्री जितेन्द्र पटेल को नगर पालिका सीमा क्षेत्र राजपुर के लिए, एसडीएम पानसेमल श्री रमेश सिसोदिया को नगर पालिका सीमा क्षेत्र पानसेमल के लिए, तहसीलदार बड़वानी को तहसील बड़वानी की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिये, तहसीलदार अंजड़ को तहसील अंजड़ की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए, तहसीलदार राजपुर तहसील राजपुर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए, तहसीलदार ठीकरी तहसील ठीकरी की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए, तहसीलदार सेंधवा तहसील सेंधवा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए, तहसीलदार वरला तहसील वरला की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए, तहसीलदार निवाली तहसील निवाली की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए, तहसीलदार पानसेमल तहसील पानसेमल की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए, तहसीलदार पाटी तहसील पाटी की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये है।
नियुक्त किये गये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रतिबंधात्मक अवधि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य किसी भी प्रकार की छूट नही देंगे। ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति इस शर्त के अधीन ही देंगे कि ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग अत्यंत मंद आवास में निर्धारित एवं सीमित समयावधि में ही किया जावे। यह प्रतिबंध सड़क, दुकानों, होटलो, उपहारगृहो, मैरेज गार्डन आदि पर भी लागू होता है। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।