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बडवानी जिले में कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

सत्याग्रह लाइव, बड़वानी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने आगामी समय में आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिए असामाजिक तत्वो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
कलेक्टरेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश में दिशा निर्देश इस प्रकार हैः-
ऽ 09 फरवरी को मौनी अमावस्या, 14 फरवरी को बसंत पंचमी एवं वेलेण्टाईन-डे, 16 फरवरी को नर्मदा जयंती 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती, 24 फरवरी को रविदास जयंती, 24 फरवरी को माघी पूर्णीमा, 25 फरवरी को शब-ए-बारात (मुस्लिम समाज), 08 मार्च को महाशिवरात्रि, 12 मार्च को रोजा प्रारंभ ( रमजान प्रारंभ मुस्लिम समाज), 18 मार्च से 24 मार्च तक भगौरिया आदिवासी पर्व, 24 मार्च को होली का दहन/व्रत पूर्णिमा, 25 मार्च को होली धुलेड़ी, 29 मार्च को गुडफ्राई डे, 30 मार्च को रंग पंचमी एवं 31 मार्च को ईस्टर सण्डे त्यौहार एवं आगामी समय में होने त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा पुलिस अधीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।
– जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, चित्र पोसट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने, लाईक करने कमेंट करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
– बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी धार्मिक जुलूस, रैली, चल समारोह, धरना प्रदर्शन के लिए आयोजन किये जाने के पूर्व एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति लिये जाना अनिवार्य होगा।
– अनुमति के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घंटे पूर्व तथा बिना पुलिस अधिकारी के बिना अभिमत आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
– अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजको की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह पूरे कार्यक्रम एवं आयोजन की वीडियोग्राफी करायेंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा।
– कोई भी व्यक्ति, संस्था, पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़को पर न छोड़े और न ही सड़को पर आने दे ।
– इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किये जायेंगे।

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