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बड़वानी; अनुसूचित जनजाति की युवती को जबरजस्ती ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बड़वानी 01 अक्टूबर 2022/ न्यायाधाीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा द्वारा आरोपी गोलू उर्फ हेमेन्द्र पिता बलीराम निवासी ठीकरी को धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट 1989 में आजीवन कारावास एवं धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष एवं धारा 366 भादवि, 3(2)(5)ेक एससी/एसटी एक्ट 1989 भादवि 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 17 फरवरी 2020 को अभियोक्त्री घर से सुबह परीक्षा देने के लिए कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल में गयी थी, और षाम तक घर वापस नहीं आयी। तो फरियादी पिता ने अभियोक्त्री को आसपास व अपने रिष्तेदारों में भी तलाश किया परंतु अभियोक्त्री नही मिली। तलाष करते पता चला कि आरोपी गोलू पिता बलीराम भी उस दिन से उसके घर में नहीं हैं । फरियादी को शंका थी कि अभियोक्त्री को गोलू बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया होगा। फरियादी ने थाना पर घटना की रिपोर्ट की। अनसुंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर इंदौर ले गया और अभियोक्त्री को वहां अपने साथ रखा और उसकी मर्जी के बिना अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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