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बड़वानी। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा नही देने पर अधिकारी पर लगा जुर्माना

बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को निर्धारित समय सीमा मंे वांछित सेवा उपलब्ध न करवाने पर एक अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया है। लोक सेवा प्रबंधक श्रीमती शारदा सराफ से प्राप्त जानकारी अनुसार नायब तहसीलदार बड़वानी श्रीमती सोनू गोयल को भूमि सीमांकन के 1 आवेदन में 05 दिवस बाहय दिवस समय सीमा के विलम्ब से निराकरण किये जाने के फलस्वरूप राशि 1250 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।