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खरगोन; नामांतरण और बंटवारे के नाम पर रिश्वत लेने वाले पटवारी को एसडीएम ने किया निलंबित

खरगोन से इसहाक पठान की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने 14 दिसम्बर को खरगोन में हुई सभा में कहा था कि भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। प्रदेश में भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार एसडीएम खरगोन श्री ओमनारायण सिंह ने पटवारी विनोद बर्वे की जांच की। जांच के बाद शासकीय योजनाओं में लापरवाही और विभिन्न प्रकरणों के प्रभावितों द्वारा की गई शिकायतों की जांच के बाद एसडीएम ने निलंबन की कार्यवाही की है। खरगोन तहसील के पटवारी हल्का नम्बर 02 दसंगा के पटवारी पर राणापुर के रमेश सुभान से भूमि की रजिस्ट्री व नामांतरण के एवज में 1 लाख 60 हजार रुपये लेने की शिकायत की थी। इसके अलावा दसंगा के सुदेश गोविंद से बंटवारे के लिए 32 हजार और जयराम झापडु व अन्य से भूमि के बंटवारे के लिए 60 हजार रुपये लेने की शिकायत कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम को प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर खरगोन तहसीलदार योगेंद्र मौर्य ने एसडीएम खरगोन को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि पटवारी विनोद बर्वे पर लगाये गए सभी आरोप प्रमाणित पाये गए हैं। जांच अधिकारी द्वारा पटवारी को बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर प्रदान किये लेकिन उन्होंने अपने पक्ष में कोई प्रति उत्तर नहीं किया।

पटवारी ने नोटरी में इकरारनामा शिकायतकर्ता को लिखा
एसडीएम श्री सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार पटवारी विनोद बर्वे ने नोटरी में इकरनामा शिकायतकर्ता रमेश को लिखकर दिया। जिसमें ली गई राशि 1 लाख 60 हजार रुपये रजिस्ट्री नहीं होने पर वापस कर दूंगा। लेकिन बर्वे द्वारा शिकायतकर्ता को न तो राशि वापस की गई और न ही भूमि की रजिस्ट्री करवाई।
शासकीय कार्यों में भी लापरवाही की
तहसीलदार खरगोन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि रबी फसल गिरदावरी, लघु सिंचाई संगणना, स्वामित्व योजना अंर्तगत आबादी सर्वे में मान्यादड़ व बगवाँ की आरओआर इंट्री पूर्ण नहीं की गई। इसके अलावा रिकॉर्ड शुद्धिकरण एवं डेटा परिमार्जन के कार्य शत प्रतिशत न कर लापरवाही करना पाया गया। मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम के नियम 10 (9) एवं नियम 19 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत श्री विनोद बर्वे को निलंबित किया गया।

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