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पत्नि को जिंदा जलाकर जघन्य हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने दी अजीवन कारावास की सजा

मृतिका ने अस्पताल में अपने मरणासन्न कथन मे तथा पुलिस कथन में भी घटना की बात बतायी थी

बड़वानी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री एमके जैन ने अपने दिए गए फैसले में घटना 23 दिसम्बर 2022 को प्रातः लगभग 10 बजे आरोपी मकराम उर्फ मखीराम पिता हजारीलाल बारेला निवासी ग्राम सेमल्दा डेब, पुलिस थाना अंजड के द्वारा अपनी पत्नि अनिता बारेला के साथ ग्राम हतोला ब्लाउज सिलवाने जा रहे होने पर बीच रास्ते मे ग्राम सेमल्दा बैयडी पर बैठे थे। तब आरोपी ने पत्नि अनिता के कपड़ो मे पीछे से माचिस से आग लगा दी थी। कपडे टेरीकाट के होने से जल गये, आरोपी आग लगाकर वहा से भाग गया था। मृतिका ने अस्पताल में अपने मरणासन्न कथन मे तथा पुलिस कथन में भी घटना की बात बतायी थी। आरोपी के द्वारा पति पत्नि के बीच चलने वाले लडाई झगडे के कारण उक्त घटना कारित की थी। पत्नि की हत्या करने के आरोप में आरोपी मकराम उर्फ मखीराम को अजीवन कारावास एवं दस हजार अर्थदंड से दंडित किया।

मर्ग जांच उपरांत आरोपी मकराम उर्फ मखीराम के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया तथा आरोपी धारा 302 भादवि के में अपराध सिद्ध पाया गया व आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का अनुसंधान उपनिरीक्षक सुरेश मुवेल द्वारा किया गया तथा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दीपक चौहान बडवानी के द्वारा की गई।

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