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बड़वानी ; जिला अधिकारी कार्यालयों में ना बैठे बल्कि फील्ड में भी जाये-कलेक्टर श्री वर्मा

बड़वानी
शासकीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करने एवं पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने का दायित्व शासकीय अधिकारियो-कर्मचारियों पर है। योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन एवं पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी कार्यालयों में ही ना बैठे बल्कि सप्ताह में एक दिन फील्ड पर भी जाये। इससे जहां अधीनस्थ कर्मचारियों को मनोबल बढ़ेगा वही योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन भी सही तरीके से होगा। फील्ड पर जाकर योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करे। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली परेशानियों के निराकरण हेतु उच्च स्तर से प्रयास करे।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान उक्त बाते उपस्थित जिला अधिकारियों एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े खण्ड स्तरीय अधिकारियों का संबोधित करते हुए कही। इस दौरान कलेक्टर ने निर्माण विभाग के जिला अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जिले में चल रहे निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त होना चाहिए। कही से भी निम्न गुणवत्ता के कार्य होने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही निर्माण विभाग के अधिकारी निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री पर शासकीय रायल्टी की राशि अनिवार्य रूप से काटकर उसे शासकीय कोष में जमा कराये।
पालक अधिकारी करे छात्रावास एवं आश्रमों का निरीक्षण
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देशित किया कि जिले के छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यार्थियों को शासन से प्राप्त सुविधाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिले। जहां पर अनियमितता एवं शिकायत पाई जाती है, वहां पर जांच करवाकर व्यवस्थाओं को सुधारा जाये एवं विद्यार्थियों को सुविधा नही दी जाने वालों पर कार्यवाही भी की जाये। इस दौरान कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि सभी आश्रमों एवं छात्रावासों के निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को पालक अधिकारी बनाया गया है। बनाये गये पालक अधिकारी छात्रावासों एवं आश्रमों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उन्हे प्रस्तुत करे।
ग्रामसभा में मास्टर टेªनर दे पेसा एक्ट की जानकारी
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिले की ग्रामसभाओं में एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए मास्टर ट्रेनर बनाये गये है। मास्टर ट्रेनर एक्ट के प्रावधानों की जानकारी ग्रामसभा को दे तथा एक्ट के प्रावधान अनुसार सभापति का चयन व समितियों का गठन ग्रामसभा के माध्यम से करवाये।

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