
सेंधवा
शहर निवासी अमित शर्मा ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हनुमान जी की किले स्थित मूर्ति को विस्थापित कर अन्यत्र स्थान में रख दिया गया है। जिस पर से थाने में अपराध धारा 295 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया गया था । एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीआई को मामले का पताराशी करने के लिए निर्देशित किया गया था । टीआई राजेश यादव के द्वारा अपनी टीम के साथ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में काम करते हुए लगातार विवेचना करते हुए तकनीकी रूप से साक्ष्य संकलित किया गया जो एकत्रित साक्ष्य के आधार पर संदेह की सुई नानू उर्फ राहुल पर आकर टिकी, संदेही नानू उर्फ राहुल की लोकेशन भी किले के पास घटना स्थल पर होना पाई गई एवं आसपास के लोगों ने भी गोपनीय रूप से पुलिस को घटना दिनांक के पहले इसका घटनास्थल में प्रवेश करना और वहां से निकलना बताया गया। मुखबिर सूचना के आधार पर संदिग्ध नानू उर्फ राहुल को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई जो शुरू मे घटना से इनकार करता रहा लेकिन बाद में उसने किले के अंदर नाली के ऊपर रखी हुई 5 जाली चोरी करना कबूल कर उसे किले के अंदर रखना स्वीकार किया। जहां पर यह रहता है एवं उसने बताया कि मैं लंबे समय से किले के अंदर ही रह रहा हूं और वहीं पास में हनुमान जी की प्रतिमा भी थी जो एक दिन मैंने नशे में उस प्रतिमा को उठाकर अंदर कमरे में रख दिया था और बाद में मूर्ति को पूर्व स्थान पर रखना भूल गया था और उसके बाद शाहदा तरफ चला गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय पेश किया गया जहां से न्यायल ने उसका जेल वॉरंट बनाकर उसे जेल भिजवा दिया। आरोपी नानू उर्फ राहुल आदतन अपराधी है, पूर्व में भी इसके द्वारा वर्ष मार्च 2021 में नगरपालिका के एक कर्मचारी के साथ र्दुव्यवहार कर मारपीट की गई थी एवं यह अवैध हथियार रखने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है।