बड़वानी; नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी
न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा द्वारा आरोपी भीक्सर उर्फ विकास पिता धरमिया जिला बड़वानी को धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष एवं 366 भादवि में 3 वर्ष एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि 10 नवंबर 2021 के सुबह अभियोक्त्री षौच करने गयी थी । काफी देर तक अभियोक्त्री वापस नहीं आई तो उसकी मॉ ने आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला। फरियादिया ने थाना अंजड़ मे जाकर नाबालिक के अपहरण की अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट की जिस पर से थाना अंजड़ में अपराध पंजीबद्ध कर अनवेषण षुरू किया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी भीक्या बहला-फुसलाकर अभियोक्त्री को जबरदस्ती ग्राम दौलताबाद जिला उज्जैन अपने ले गया वहां एक झोपडी में अभियोक्त्री को अपने साथ रखा और उसकी मर्जी के बिना अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।