बड़वानी। कलेक्टर ने किया सहायक शिक्षक एवं तत्कालीन विकासखण्ड अकादमिक समन्वयकको शासकीय सेवा से हटाया

बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने मूलपद सहायक शिक्षक एवं तत्कालीन विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र पानसेमल श्री युवराजसिंह सिसोदिया को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सेंधवा के द्वारा पारित आदेश में आरोप प्रमाणित होने एवं दण्डाज्ञा पारित होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत सेवा से पदच्युत किया है।
सहायक आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सहायक शिक्षक श्री युवराजसिंह सिसोदिया के विरूद्ध धारा 420, 409, 467, 468, 471, भादवि के तहत आपराधिक प्रकरण थाना पानसेमल में पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सेध्ंावा बड़वानी द्वारा उक्त धाराओ अंतर्गत प्रकरण में दोष सिद्ध पाये जाने उक्त धाराओं में अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यालय द्वारा नियमानुसार 04 नवंबर 2024 को श्री युवराजसिंह सिसोदिया को बचाव पक्ष हेतु अवसर दिया जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। श्री युवराजसिंह द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नही पाये जाने पर कलेक्टर द्वारा उक्त कार्यवाही की गई।