बड़वानी। अनुसूचित जाति वर्ग हेतु संचालित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

बड़वानी। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. बड़वानी द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु कम ब्याज पर संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना एवं सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना संचालित की जा रही है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बड़वानी के कार्यपालन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार योजनान्तर्गत स्वयं का उद्योग (विनिर्माण) /सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण एवं योजनान्तर्गत हितग्राहियो को ब्याज अनुदान, प्राण गारटी एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया जावेगा।
उन्होने बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि 1 लाख से 50 लाख तक की परियोनाएं एवं सेवा (सर्विस) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं तथा ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षाे तक नियमति रूप से ऋण भुगतान हेतु तथा म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी।
योजना अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हो), आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी कक्षा होनी चाहिए, आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, परिवार की वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी नहीं होना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
इसी प्रकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत स्वरोजगार की स्थापना हेतु रू. 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाएं तथा ब्याज अनुदान 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षाे तक नियमति रूप से ऋण भुगतान हेतु तथा म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी।
इसी प्रकार सावित्री बाई फुले स्वसहायता समूह योजना – अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को स्वसहायता समूह बनाकर विभिन्न उद्यम स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति वर्ग की 5 से 10 महिला समूह को प्रति हितग्राही राशि 2 लाख रूपये तक की ऋण सहायता एवं अनुदान के रूप में 10 हजार रूपये देय होगी । योजना के आवेदन फार्म ऑफलाईन के माध्यम से संचालित है।
योजनान्तर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, परिवार की वार्षिक आय आयकर दाता न हो, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी नहीं होना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/ स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
अधिक जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या, बड़वानी में कार्यालय समय पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा आवेदन हेतु ीजजचेरूध्ध्ेंउंेजण्उचवदसपदमण्हवअण्पद के माध्यम से कर सकते हैं।