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बड़वानी; अभ्यर्थी किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए नही कर सकता, जूलूस में 10 से अधिक वाहन लेकर नही चल सकते

बड़वानी लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। अतः राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारी स्वयं व अपने समर्थको से लागू आदर्श आचरण संहिता का पालन अनिवार्य रूप से करे व करवाये, जिससे शांतिपूर्ण निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। सभी दल अभ्यर्थी ऐसे सभी कार्यो से बचे जो कि निर्वाचन विधि के अधीन ‘‘भ्रष्ट आचरण‘‘ की श्रेणी में आता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने राजनैतिक पार्टियो पदाधिकारियो की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में उक्त जानकारी दी। सोमवार को कलेक्टरेट सभागृह बड़वानी में आयोजित इस बैठक में राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद, अपर कलेक्टर श्री केके मालवीय, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोहन कनाश सहित राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान बताया गया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में विशेष उपबंध लागू किये गए है। इन उपबंधो का पालन किया जाना जरूरी है। बैठक के दौरान राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारियो को साधारण आचरण, सभा-जुलूस, प्रचार-प्रसार वाहनो हेतु ली जाने वाली अनुमति, आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान, धारा 144 के प्रावधान, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, प्रिंट, इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया पर क्या करे, क्या न करे, एमसीएमसी, सी-विजिल एप, व्यय संधारण के बारे में विस्तार से बताया गया।



बैठक के दौरान राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारियो को बताया गया किः-

-अभ्यर्थी अगर किसी धार्मिक आयोजन में आम नागरिक की हैसियत से भाग लेता है तो निर्वाचन आयोग को कोई आपत्ति नही होगी, किन्तु अगर ऐसे आयोजन में अभ्यर्थी मुख्य अतिथि बनते है या प्रायोजक होते है तो इनका खर्च उनके निर्वाचन व्यय में सम्मिलित हो जायेगा।

– अभ्यर्थी किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए नही कर सकता है।

-आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर धारा 144 एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू है, अतः आगामी समय में आने वाले त्यौहारो में भी यह नियम लागू होगा।

– किसी भी महाविद्यालय एवं स्कूल के प्रांगण में सभा आयोजन के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी।

– सभा स्थल के लिए एक से अधिक आवेदन आने की दशा में पहल आओ-पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर अनुमति दी जायेगी।

– राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी जूलूस में 10 से अधिक वाहन लेकर नही चल सकते है। अगर 10 से अधिक वाहन होते है, तो 10-10 वाहनों को समूह बनाकर ही जुलूस निकाला जायेगा।

– बड़वानी जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने लाइक करने आपत्तिजनक कमेंट करना एवं फॉरवर्ड करना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

– प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए जिनसे किसी धर्म, वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाया जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

– प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन देने के पूर्व अभ्यर्थी को जिला मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी से पूर्व प्रमाण कराना अनिवार्य है।

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