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रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी सहायक शिक्षक को04 वर्ष की जेल एवं 5 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी।
प्रथम अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्री कैलाष प्रसाद मरकाम ने अपने फैसले में आरोपी सलीम अहमद हनफी पिता अब्दुल रशीद हनफी उम्र 42 वर्ष व्यवसाय सहायक शिक्षक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) बड़वानी एवं अतिरिक्त प्रभार, मान्यता प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बड़वानी निवासी 116/2, पानवाड़ी मोहल्ला बड़वानी को रिष्वत लेने के आरोप में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 13(1)(डी) ,13(1)(ए) ,धारा13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4-4 वर्ष एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त बड़वानी श्री एसएस अजनारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया आवेदक नमन सोनी पिता विनय/आवेदक का ग्राम ओझर में लोटस वैली स्कूल बन रहा था, जिसकी ऑनलाईन मान्यता हेतु आवेदन एजुकेशन पोर्टल पर किया था, जिस पर से बीआरसी भायल द्वारा आवेदक के स्कूल का भौतिक सत्यापन कर ऑनलाईन मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था । आवेदक डाईट ऑफिस बडवानी में सलीम हनफी, मान्यता प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बडवानी से मिला था, तो उसने आवेदक के स्कूल के ऑनलाईन सर्टिफिकेट की कम्प्युटर प्रिन्ट कापी बिना डीईओ के हस्ताक्षर व सील के दी थी, आवेदक ने अनावेदक सलीम हनफी से सर्टिफिकेट की हस्ताक्षर व सील लगी हुई हार्डकापी मांगी, तो अनावेदक ने आवेदक के स्कूल की मान्यता संबंधी सर्टिफिकेट की हस्ताक्षर व सील लगी हुई हार्डकापी देने हेतु 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी और अनावेदक ने आवेदक के उपर दबाव बनाकर 3 हजार उसी समय ले लिये थे और बोला था कि शेष रिश्वत राशि 7 हजार रूपये लेकर आ जाना, तो सर्टिफिकेट की हस्ताक्षर व सील लगी हुई हार्डकापी मिल जायेगी।
आवेदक ने अपने स्कूल के कर्मचारी कन्हैया यादव को सर्टिफिकेट की हार्डकापी लेने हेतु बडवानी सलीम हनफी के पास भेजा था, तो अनावेदक ने हार्ड कापी देने के एवज में शेष रिश्वत राशि 7 हजार रूपये की मांग कन्हैया यादव से की थी तो कन्हैया यादव ने रिश्वत राशि 7 हजार रूपये देने से मना कर दिया था, तो सलीम हनफी ने सर्टिफिकेट की हार्डकापी कन्हैया यादव को नहीं दी थी, यह बात कन्हैया यादव ने आवेदक तथा आवेदक के पिता को बताई थी। तत्पश्चात आवेदक के पिता ने कन्हैया के मोबाईल से सलीम हनफी के मोबाईल पर बात की, तो सलीम हनफी ने फिर शेष 7 हजार रूपये रिश्वत की मांग की फोन पर की। आवेदक व आवेदक के पिता हार्डकापी के लिए सलीम हनफी को 7 हजार रूपये रिश्वत के नहीं देना चाहते हैं, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता था जिसके संबंध में आवेदक ने लोकायुक्त पुलिस को आवेदन पत्र दिया। जिसकी जांच कर लोकायुक्त पुलिस द्वारा 18 मई 2017 को ट्र्रेपदल गठित किया ।
लोकायुक्त टीम मय आवेदक के आरोपी द्वारा बताये गये स्थान बडवानी नये बस स्टेंड से थोडी दुर पहले पहुचे जहा पर उन्होने आवेदक को उतार तक आवेदक आरोपी द्वारा बतायी गये कोलर्डिंेक की दुकान के बाहर पहुचां और आवेदक ने 7 हजार रूपये आरोपी को दिये । तब आरोपी ने आवेदक की स्कुल का सील एवं साइन किया हुआ मान्यता प्रमाण पत्र आवेदक को दिया, तब आवेदक के इशारा करते की लोकायुक्त टीम ने आरोपी को रंगं हाथो पकड कर आगामी कार्यवाही की ।
आरोपी सलीम अहमद हनफी पिता अब्दुल रशीद हनफी बड़वानी के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध घटित होना पाया जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। फरियादी/आवेदक की रिपोर्ट पर से विषेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इन्दौर पर अपराध क्रं. 78/17 धारा 7, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत न्यायालय मे चालान पेश किया गया।

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