खरगोन

महिला सरपंच प्रत्याशी के खिलाफ विधिक कार्यवाही के निर्देश

खरगोन से दिनेश गीते, सत्याग्रह लाइव

खरगोन जिले की जनपद पंचायत भीकनगांव की ग्राम पंचायत मछलगांव में विगत वर्ष सम्पन्न हुए पंचायत आम निर्वाचन 2022 मे सरपंच पद के लिए महिला प्रत्याशी रही श्रीमति सुलोचना पति आकाश मोरे जाति नहाल (अ.पि.व.) के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव ने ग्राम पंचायत मछलगांव की निर्वाचित सरपंच श्रीमती शकुन्तला पति अजमेरसिंह रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भीकनगांव को विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञातव्य है कि पंचायत आम निर्वाचन 2022 में जनपद पंचायत भीकनगांव की ग्राम पंचायत मछलगांव में सरपंच पद अजजा महिला वर्ग के लिए आरक्षित था लेकिन महिला प्रत्याशी रही श्रीमति सुलोचना पति आकाश मोरे जाति नहाल (अ.पि.व.) उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम मछलगांव जिला खरगोन द्वारा ग्राम पंचायत मछलगांव के सरपंच पद हेतु प्रस्तुत नामनिर्देशन फ़ार्म के साथ संलग्न शपथ पत्र में अपनी जाति निहाल (अजजा) असत्य जानकारी दर्शायी गयी थी। हालांकि वह चुनाव हार गयी थी। निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरांत निर्वाचित सरपंच श्रीमति शकुन्तला पति अजमेरसिंह रावत ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भीकनगांव के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सरपंच पद की प्रत्याशी रही श्रीमति मोरे द्वारा पंचायत निर्वाचन के नामनिर्देशन फ़ार्म के साथ संलग्न शपथपत्र में जाति की असत्य जानकारी दर्शाने के कारण उनका नाम निर्देशन फार्म निरस्त करने तथा ग्राम पंचायत मछलगांव के सरपंच पद को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने की मांग की थी । जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भीकनगांव ने याचिका स्वीकार करते हुए श्रीमति सुलोचना पति आकाश मोरे जाति नहाल (अपिव) उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम मछलगांव जिला खरगोन के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

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