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बड़वानी; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकतेे है कृषक

बड़वानी से पीयूष पंडित। किसान भाईयों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2023 मे अधिसूचित हल्कों में अधिसूचित फसलो का ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 से बढाकर 16 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलो का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल pmfby.gov.in पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी कृषको का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जावेगा। भारत सरकार द्वारा कृषको की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये योजना को स्वेच्छिक किया गया है।
इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते, वे बीमांकन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व तक सबंधित बैंक को निर्धारित प्रपत्र में लिखित सहमति आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री आरएल जामरे से प्राप्त जानकारी अनुसार कृषको द्वारा देय प्रीमियम- खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलो का प्रीमियम सोयाबीन 550, मक्का 550, ज्वार 342, बाजरा 220, अरहर 700, मूंगफली 506, मूंग 360, उड़द 396 एवं कपास 3300 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि जमा कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते है।
योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, पहचान पत्र- शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, नवीनतम खसरा, खतौनी की प्रतिलिपि, बुवाई प्रमाण पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
योजना सें संबंधित जानकारी हेतु कृषि विभाग, बैंक, सहकारी समिति, बीमा कम्पनी तथा फसल बीमा पोर्टल (चउइिलण्हवअण्पद) से प्राप्त कर सकते है। किसान भाइयों से अपील है कि ऋणी तथा अऋणी कृषक 16 अगस्त तक अपनी फसलों का अधिक से अधिक फसल बीमा कराकर योजना का लाभ ले सकते है।