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कलेक्टर ने किया जिले में चायनीज मांजे का निर्माण, उपयोग एवं विक्रय प्रतिबंधित

बड़वानी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में चायनीज मांजे का निर्माण, उपयोग एवं विक्रय को प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि आगामी माह में मकर संक्रांति पर्व पर जन समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में पतंगे उड़ाई जाती है। कुछ पतंग निर्माताओं द्वारा चायनीज मांजे का उपयोग किया जाता है। चायनीज मांजे से कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में चायनीज मांजे का निर्माण, उपयोग एवं विक्रय को जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया है।

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