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बड़वानी। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने 5 लोगों को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश

बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 5 व्यक्तियों को पुलिस संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।

कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार अनावेदक उण्डी खोदरी पलसूद के कैलाश पिता भूरेसिंह सिकलीगर को दिसम्बर में 15 तारीख को, जनवरी 2025 में 31 तारीख को, फरवरी में 25 तारीख को तथा मार्च में 28 तारी को थाना प्रभारी पलसूद के समक्ष 04 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें ।

इसी प्रकार चापड़िया मोहल्ला पलसूद निवासी लच्छु उर्फ लक्ष्मण पिता बाबुलाल घट्टया को दिसम्बर में 1 एवं 20 तारीख को, जनवरी 2025 में 10 एवं 25 तारीख को तथा फरवरी में 15 एवं 28 तारीख को थाना प्रभारी पलसूद के समक्ष 03 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। इसी प्रकार चापड़िया मोहल्ला पलसूद निवासी कैलाश उर्फ पिता बाबुलाल घट्टया को दिसम्बर में 1 एवं 20 तारीख को, जनवरी 2025 में 10 एवं 25 तारीख को तथा फरवरी में 15 एवं 28 तारीख को थाना प्रभारी पलसूद के समक्ष 03 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। इसी प्रकार श्रीकृष्ण चौक अंजड निवासी कुणाल पिता रमेश सगौरे को दिसम्बर में 10 तारीख को, जनवरी 2025 में 15 तारीख को तथा फरवरी में 28 तारीख को थाना प्रभारी अंजड के समक्ष 03 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। ग्राम उमर्टी निवासी अजीतसिंग पिता भीमसिंग सिकलीगर को दिसम्बर में 26 तारीख को, जनवरी 2025 में 15 तारीख को तथा फरवरी में 28 तारीख को थाना प्रभारी वरला के समक्ष 03 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कही जाता है तो उसकी सूचना अपने-अपने थाना प्रभारियो को पूर्व से ही देगा। आदेश का उल्लेघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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