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बड़वानी; अभ्यर्थी निर्वाचन के दौरान 5 हजार से अधिक नगद राशि नही कर सकते खर्च

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट
नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी बड़वानी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने नाम वापसी के पश्चात् शेष 24 वार्डो के अभ्यर्थियों की बैठक लेकर नगर निकाय निर्वाचन के प्रावधानों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होने अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता, क्या करे, क्या न करे के बारे में बताया। इस दौरान कलेक्टर ने अभ्यर्थियों को बताया किः-

– सम्पूर्ण निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी 5 हजार रुपये से ज्यादा की नगद राशि व्यय नही की जा सकेगी।

– नगर पालिका में अभ्यर्थी अधिक 1 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की राशि खर्च नही कर सकता है।

– अभ्यर्थी को खर्च किये गये व्यय का लेखा-जोखा लेखा रजिस्टर में संधारित करना होगा तथा समय-समय पर व्यय लेखा को व्यय लेखा दल तथा रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

– व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नही करने पर अभ्यर्थी को निर्वाचन लड़ने के लिए आयोग द्वारा अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।

– अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस एवं वाहन पर प्रचार करने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा। अनुमति के पश्चात् ही सभा, जुलूस का आयोजन एवं वाहन पर प्रचार किया जा सकेगा।

– अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के संधारण के लिए अलग से राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खुलवाना होगा।

– निर्वाचन व्यय के परीक्षण के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में व्यय लेखा दल बनाया गया है।

– पेड न्यूज पर जनसंपर्क कार्यालय बड़वानी द्वारा नजर रखी जायेगी। इसके लिए मीडिया मानिटरिंग कमेटी का गठन जिले में किया जा चुका है।

– लोकल केबल या किसी भी माध्यम से अभ्यर्थी अगर प्रचार-प्रसार करता है तो इसके लिए उसे मीडिया मानिटरिंग कमेटी की अनुमति लेना अनिवार्य है।

– अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से सभी प्रकार की प्रिन्ट सामग्री, जिसमें प्रचार विज्ञापन सम्मिलित हों, के लिए प्रेस तथा प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या मुद्रित कराना आवश्यक होगा। प्रिन्ट सामग्री पर प्रेस एवं प्रकाशक का नाम देना अनिवार्य है।

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