धार में निर्वाचन सीमाक्षेत्र अन्तर्गत निवासरत समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र निलंबित

धार से शाहिद पठान की रिपोर्ट।
इंदौर संभाग के धार जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने म.प्र. आयुध अधिनियम के तहत न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दंडाधिकारी, आर्मी सेवा में लगे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बी.एस.एफ. एस.ए.एफ बैंक में कार्यरत् आर्म्स गार्ड, पुलिस, होमगार्ड, प्रायवेट बैंकों में सिक्युरिटी एजेंसी गार्डाे को लाइसेंस जो सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे है कि अनुज्ञप्तियों को छोड़कर धार जिले में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वाडों की सूची अनुसार खण्ड-बदनावर, बाग, डही, धार, धरमपुरी, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, नालछा, निसरपुर, सरदारपुर, तिरला एवं उमरबन निर्वाचन सीमाक्षेत्र अंतर्गत आग्नेय अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां (फार्म न एवं 5) आदेश दिनांक से 10 जनवरी 2023 तक के लिये निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी / व्यक्ति विशेष के पदीय स्थिति अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा के चलते उक्त आदेश से छूट प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो वह सकारण, औचित्य सहित पुलिस अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।