शासकीय नजूल भूमि पर काबिज पट्टेधारियों का नियम विरुद्ध किया जा रहा है नवीनीकरण !

मामला नगरपरिषद क्षैत्र के बीचोंबीच स्थित करोड़ों की बेशकीमती नजूल भुमी का !
सत्याग्रह लाइव, भीकनगांव :- नगरपरिषद भीकनगांव सीमा क्षैत्र में वार्ड क्रमांक 13 स्थित करोड़ों रूपए की बेशकीमती शासकीय नजूल मद की भूमि पर काबिज लोगों के पट्टों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को नगर परिषद भीकनगांव द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से करने का मामला प्रकाश में आया है। नगर के समाजसेवी अरविंद जायसवाल ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त जानकारी अनुसार नगर की उक्त नजूल मद की भुमि को धनाढ्य वर्ग के लोगों ने व्यावसायिक उपयोग हेतु 30 वर्ष के लिए नाममात्र के किराया शुल्क पर लीज पर ले रखी है पट्टा- धारियों ने नगरपरिषद से स्वीकृत नक्शा अनुसार निर्माण न करते हुए मनमाने ढंग से पक्का निर्माण कर पट्टा शर्तों में उल्लेखित शर्तों का न केवल उलंघन किया जा रहा है बल्कि उक्त भूमि का उपयोग आवासीय रूप में भी किया जा रहा है । करीब 2 वर्ष पहले नगरपरिषद तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत् शासकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उक्त नजूल मद की भुमि से गरीब लोगों की गुमटियां हटवाकर कई गरीब परिवारों को बेदखल कर बेरोजगार तो कर ही दिया था जबकि उक्त भूमि पर वर्षों से काबिज छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोगों से नगरपरिषद ने बाकायदा लीज अनुबंध तथा तय मासिक किराया लिया जा रहा था।
क्या है शासकीय नजूल मद भुमि के पट्टे को नवीनीकरण की प्रक्रिया ……?
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर 2020-आस्विन 2, सक 1942 अनुसार राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ. 6-75- 2019- सात-श1.3 भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2020 नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वर्तन से संबंधित वर्तमान में प्रभावशील परिपत्र तथा उनमें समय-समय पर किये गये संशोधन/परिवर्तन / परिवर्धन, संबंधी दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी की गयी है जिसमें निर्देशों की कण्डिका 148 को अधिकमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार ‘राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार कमांक 1 माध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020’ जारी किया है । नगरीय निकायों में स्थित नजूल मद की भुमियों के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार शासकीय नजूल मद की भूमि पर काबिज भुमि के स्थायी पट्टे के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन के शमन (compounding) के लिए कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर को “सक्षम प्राधिकारी” नियुक्त किया गया है तथा स्थायी पट्टे का नवीनीकरण कराने के लिए पट्टेदार के स्थायी पट्टे की अवधि के अवसान वर्ष की दिनांक 01 अप्रैल से अवसान दिनांक तक की अवधि के दौरान कभी भी पट्टे के नवीनीकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर या अपर कलेक्टर को आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। लेकिन नगरपरिषद भीकनगांव के नजूल भूमि के पट्टा नवीनीकरण के एक प्रकरण में वर्ष 2022 मे तत्कालीन नगर परिषद के तत्कालीन सभापति तथा राजस्व विभाग में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारीयों ने शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के विपरित शासकीय नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण करने की सारी प्रक्रिया जैसे आवेदन, नक्शा,आदि आवेदक से स्वयं ही लेकर बाकायदा संकल्प पारित कर मासिक किराया निर्धारित कर पट्टेधारी से आगामी 30 वर्षो के लिए 2052 तक रजिस्टर्ड अनुबंध कर दिया गया है। खास बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी होने की तिथि 05, सितंबर 2022 के ठीक 5 दिन पहले दिनांक 30.08.2022 को आवेदक राजेश जैन तथा नपा के सहायक राजस्व निरीक्षक मयंक जैन ने वार्ड क्रमांक 13 में स्थित नजूल मद की भूमि के व्यावसायिक उपयोग के पट्टे को आवासीय मद में परिवर्तन कर रजिस्टर्ड अनुबंध कर दिया गया। पट्टा नवीनीकरण की नियम विरुद्ध की गयी इस संपूर्ण कार्यवाही संबंधी प्रकरण की लिखित शिकायत समाजसेवी अरविंद जायसवाल तथा नगरपरिषद के पार्षदगणों ने स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष कर विधिसंगत कार्यवाही करने की मांग की है।

