बड़वानी; दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी चंपालाल पिता किलाग्या निवासी ग्राम लिंबी थाना पाटी को धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 01 अगस्त 2021 को सुबह करीब 8 बजे अभियोक्त्री घर से अपने छोटे भाई के साथ भैंस चराने गांव के पास वाले नाले पर गई थी जो करीब 10 बजे तक वापस नही आई तो फरियादी नाले तरफ देखने गया तो फरियादी का छोटा लडका मिला तो फरियादी ने उससे पुछा कि अभियोक्त्री कहाँ गई तो उसने बताया की भैस चराते चराते यहाँ से कही चली गई हैं। फिर फरियादी ने गांव में आकर गांव वालो को बताया फिर उनको साथ लेकर फरियादी अपनी लडकी/अभियोक्त्री की गांव में व आसपास जंगल में तलाश किया पर कहीं पता नहीं चला। मोबाईल फोन से रिश्तेदारो में पुछा परन्तु किसी रिश्तेदार के घर जाना नहीं पाया गया हैं। 01 अगस्त 2021 से ही आरोपी चंम्पालाल भी उसके घर पर नहीं था। फरियादी को संदेह था कि फरियादी की लड़की/अभियोक्त्री को गांव का लडका चंपालाल अपने साथ बहला फुसलाकर भगा कर ले गया होगा। फरीयादी ने शंका के अधार पर अभियोक्त्री को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज कराई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी ने अभियोक्त्री को अपने साथ गुजरात ले गया था और नाबालिक अभियोक्त्री के साथ बार-बार उसकी मर्जी के विरूद्ध दुष्कर्म करता था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।