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बड़वानी; 5 नगर निकायों के अनारक्षित वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही पुनः होगी 30 नवंबर को

बड़वानी
म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) सहपठित म.प्र. नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिलाओ के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के अंतर्गत नगरपालिका परिषद बड़वानी, सेंधवा, नगर परिषद अंजड़, राजपुर, पानसेमल, खेतिया एवं पलसुद के वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही जनप्रतिनिधि ध् नागरिको की उपस्थिति में 28 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में संपन्न हुई।
शहरी विकास अभिकरण के प्रभारी श्री केएस डोडवे से प्राप्त जानकारी अनुसार वार्ड आरक्षण संबंधी उक्त कार्यवाही के दौरान नगरपालिका परिषद सेंधवा, नगर परिषद अंजड़, पानसेमल, खेतिया एवं पलसुद के अनारक्षित वार्डो में से महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम पद्धति का पालन नही होने से वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया में त्रुटि हुई है।
अतः उक्त निकायो के अनारक्षित वार्डो में से महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पुनः 30 नवम्बर को प्रातः 10.30 बजे से कलेक्टर सभागृह में विहित रीति से सम्पादित की जावेगी । इस कार्यवाही में जो भी नागरिक/जनप्रतिनिधि उपस्थित रहना चाहे वह नियत स्थान एवं समय पर उपस्थित रह सकते है।

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