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लोकसेवक के साथ मारपीट कर उसके कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया

बड़वानी। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) बड़वानी श्री रईस खान द्वारा पारित अपने फैसले मे लोकसेवक के साथ मारपीट कर उसके कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपी लखन पिता मंशाराम धनगर निवासी ग्राम सनगांव राजपुर को धारा 332 भादवि में 02 वर्ष एवं धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास एवं कुल 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 22 मार्च 2021 को फरियादी विक्रम ग्राम पंचायत सचिव और सहायक सचिव संजय ग्राम पंचायत सनगांव में शासकीय कार्य कर रहे थे, दोपहर करीब 3 बजे अभियुक्त लखन ने उक्त पंचायत में आकर बीपीएल कार्ड बनाने की बात को लेकर मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां दी और बोला कि मेरा बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बनाते, इस पर फरियादी ने उसे उत्तर दिया कि बीपीएल कार्ड पंचायत से नहीं बनता है, तहसील कार्यालय से बनता है, इतने में अभियुक्त ने अपने हाथ में लोहे की रॉड उसे मारी तो सहायक सचिव संजय ने हाथ अडा दिया व रॉड को पकड लिया, जिससे उसे हाथ में चोट आई, फिर अभियुक्त ने खिडकी के पास रखा पत्थर उठाकर उसे मारा, जिससे उसे सिर में पीछे की तरफ चोट आई।
उक्त घटना में संजय द्वारा बीच-बचाव करने पर अभियुक्त ने उसके साथ भी थप्पड मुक्कों से मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई तथा अभियुक्त जाते-जाते बोला कि मेरा बीपीएल कार्ड नहीं बनाया तो किसी दिन जान से खत्म कर देगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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