भोपालमध्यप्रदेशमुख्य खबरे

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान क्रियान्वयन (पीएम-जनमन) की स्वीकृति

विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में नए आंगनवाड़ी केन्द्रों, छात्रावासों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों, सड़कों और आवास निर्माण की स्वीकृति

भोपाल। सत्याग्रह लाइव। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों के 23 जिलों में नए आंगनवाड़ी केन्द्रों, छात्रावासों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों, सड़कों और आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद द्वारा “सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0” योजना अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में पीएम-जनमन कार्यक्रम हेतु 194 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु स्वीकृति दी गई है। भवनों का निर्माण जनजातीय परिवेश आधारित डिजाईन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों के ऐसे मजरे टोले जिनकी जनसंख्या 100 या अधिक है और जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है, वहाँ नए केन्द्र खोले जाएगे।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन पर कुल 15 करोड़ 70 लाख रूपयों का व्यय स्वीकृत किया गया हैं। इस तरह 194 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए वर्ष 2023-24 में राशि 1 करोड़ 43 लाख रूपये केंद्रांश एवं राशि रूपये 3 करोड़ 93 लाख राज्यांश, कुल राशि प्रतिवर्ष 5.36 करोड़, एवं वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 में प्रतिवर्ष क्रमशः राशि एक करोड़ 32 लाख रूपये केंद्रांश एवं राशि रूपये 3 करोड़ 85 लाख रूपये राज्यांश, कुल राशि प्रतिवर्ष 5 करोड़ 17 लाख रूपये व्यय भार इस प्रकार कुल राशि 15 करोड़ 70 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में छात्रावास के लिए 384 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा “प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान” पीएम-जनमन योजना में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों के बाहुल्य बसाहटों में निवासरत परिवार के बच्चों के लिये गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुविधा के साथ समग्र विकास के लिये 20 जिलों की 55 स्थानों पर 110 बसाहटों के निकट बालक और बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक छात्रावास निर्माण किये जाने का निर्णय लिया हैं। इस कार्य के लिए कुल 384 करोड़ 6 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई हैं।विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में बहुउद्देशीय केन्द्र निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से पीएम-जनमन अन्तर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में 60 लाख रूपये प्रति केन्द्र की लागत वाले बहुउद्देशीय केन्द्र के निर्माण करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अलग-अलग 11 गतिविधियों के लिए मध्यप्रदेश में 125 बहुउदेशीय केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दी हैं। केन्द्र निर्माण के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जायेगी। प्रत्येक केन्द्र निर्माण के लिए 2200 वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें से 1605 वर्गफीट भूमि पर भवन का निर्माण किया जायेगा। भूमि आवंटन का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।    

बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों की बसाहट में सड़क संपर्क एवं आवास निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पीएम-जनमन योजना में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाली योजना बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों की बसाहट में सड़क संपर्क एवं आवास निर्माण हेतु नवीन योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों की मात्र100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा। कुल 981 संपर्क विहिन बसाहटों में 2403 किलोमीटर लम्बाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाये जायेंगे। इस कार्य के लिए 3 वर्षों में 2354 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा।

विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आवास निर्माण स्वीकृति के तहत प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिये 2 लाख रूपये दिये जायेंगे। मनरेगा से अकुशल श्रमिक की 90/95 दिवस के बराबर 27 हजार रूपये की राशि और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार रूपये दिये जायेंगे। इससे प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार लाभांवित होंगे। सड़क एवं आवास निर्माण के लिए कुल 4604 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय, आगर-मालवा के लिए 30 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय, आगर-मालवा प्रारंभ किये जाने के लिए शैक्षणिक संवर्ग के 22 तथा गैर शैक्षणिक संवर्ग के 8 इस प्रकार कुल 30 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी हैं। इस के लिए आवर्ती व्यय भार रूपये एक करोड़ 99 लाख 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 20 लाख रूपये की स्वीकृति दी हैं।औद्योगिक विकास निगम के विद्युत वितरण लाईसेंस को संशोधित करने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम में मोहासा-बाबई क्षेत्र की 227.54 एकड़ भूमि पर बिजली एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना के लिए विद्युत वितरण लाईसेंस को संशोधित करने का निर्णय लिया हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा नवंबर, 2022 में मोहासा-बाबई क्षेत्र की 227.54 एकड़ भूमि पर बिजली एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 371 करोड़ 15 लाख रूपए का अनुदान भारत सरकार ने प्रदान किया है। मोहासा बाबई, जिला नर्मदापुरम को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया गया है। इस क्षेत्र के लिए विद्युत वितरण हेतु औद्योगिक विकास निगम को पृथक डिस्ट्रिब्यूशन लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!