बड़वानी कलेक्टर ने किया स्टीवर्ड व वार्ड बाय को निलम्बित, सिविल सर्जन, आरएमओ सहित 6 कर्मियो को दिये कारण बताओं सूचना पत्र

बड़वानी
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने जिला चिकित्सालय बड़वानी के स्टीवर्ड दीपक देवराय व वार्ड बाय विजय कलोसिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वार्डबाय विजय कलोसिया जिला चिकित्सालय के बर्न यूनिट में कार्यरत होकर विगत दो वर्षो से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहकर अपने स्थान पर अनिता नामक महिला को ड्यूटी पर लगा रखा था। वार्डबाय जिला चिकित्सालय के उपस्थिति रजिस्टर में सिर्फ हस्ताक्षर करता था तथा उसके स्थान पर अनिता नाम की महिला बर्न यूनिट में कार्य करती थी । जिसके बदले में वार्ड बाय से 5 हजार रूपये महिना देता था । वार्ड बाय के उक्त कृत्य की शिकायत कलेक्टर को प्राप्त होने पर उन्होने जांच करवाई । जांच में उक्त शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर ने वार्ड बाय को पदीन दायित्वो में लापरवाहीं बरतने के कारण निलंबित कर दिया हैं। वही स्टीवर्ड दीपक देवराय जो कि जिला चिकित्सालय में कर्मचारियो की ड्यूटी लगाता है। उनके द्वारा वार्ड बाय से मिली भगत कर 1 वर्ष अनुपस्थित रहने के उपरान्त भी फर्जी उपस्थिति पत्रक से वेतन आहरण करने पर शासन को कुल वार्षिक वेतन लगभग 5 लाख 29 हजार 809 रुपये की हानि पहुंचाई गई । इस कारण से स्टीवर्ड दीपक देवराय को भी अपने पदीन दायित्वों एवं शासकीय कार्यो में गंभीर लापरवाही बरतने पर निलम्बित किया गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने उक्त प्रकरण में जिला चिकित्सालय बड़वानी के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. अरविन्द सत्य, वर्तमान सिविल सर्जन डॉ. मनोज खन्ना, तत्कालीन आरएमओ डॉ. मनीषा सक्सेना, वर्तमान आरएमओ डॉ. चेतन ब्राहम्णे, लेखापाल श्री प्रकाश मण्डलोई, बर्न यूनिट की नर्सिग आफिसर शबाना मंसूरी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस में अपने समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।