बड़वानी; शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एवं 1500 जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले में आरोपी शिवा उर्फ कालू पिता मोहन निवासी ग्राम सत्राटी जिला खरगोन को धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि अभियोक्त्री नानी के घर दिनांक 30-12-2022 को मेहमान गई थी। दिनांक 02-01-2023 को रात को वह और उसका परिवार खाना खाकर सभी सो गये थे।अभियोक्त्री की नानी जब रात्रि के समय पानी पीने उठी तो देखा कि अभियोक्त्री घर में नहीं थी। अभियोक्त्री को आसपास तलाश किया, किन्तु कोई पता नहीं चला। पुलिस को अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को शादी का कहकर जबरदस्ती उसे धामनोद ले गया और वहां से गुजरात ले गया जहां वे लोग खेत में बने कमरे मे तीन दिन रखा और अभियोक्त्री के साथ कई बार गलत काम दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।