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बड़वानी। खतरनाक एवं अतिखतरनाक कारखानो, निर्माण इकाईयो के निरीक्षण हेतु दल गठित

बड़वानी। जिले में कारखानो एवं निर्माण इकाईयो के संयुक्त निरीक्षण हेतु दल का गठन किया गया है। विस्फोटक अधिनियम 1884 विस्फोटक नियम 2008 भारतीय बायलर अधिनियम 1923 कारखाना अधिनियम 1948 एवं अन्य श्रम कानूनो एवं इनके अधीन निर्मित नियमो के अंतर्गत खतरनाक, अतिखतरनाक उद्योगो में निरीक्षण हेतु विभिन्न पदाधिकारियो का दल गठित किया गया है। गठित दल में अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, महाप्रबंधक उद्योग, श्रम निरीक्षक तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सम्मिलित किया गया है।