बड़वानी; नाबालिग पीड़िता के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 4 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ छेडछाड करने के आरोप मे आरोपी संजय पिता नकला जिला बडवानी को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 4 वर्ष का कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्री दुष्यंतसिंह रावत ने बताया कि घटना दिनांक 04 जनवरी 2024 को दोपहर 12 बजे अभियोक्त्री शौच के लिए गयी थी। जहा पर आरोपी संजय आया और अभियोक्त्री को गलत नियत से पकडा और उसके साथ छेड़़छाड़ करने लगा। जिससे अभियोक्त्री चिल्लाने लगी। आरोपी ने अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देने लगा तभी अभियोक्त्री की मां वहां आ गयी। जिसे देखकर आरोपी संजय वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने घटना की जानकारी घरवालो को बताई। जिसके बाद फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया ।