बड़वानी; अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होने पर शासन करेगा कार्यवाही

बड़वानी। म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में बाल विवाह रोकने हेतु वर्ष 2013 से लाड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत विभिन्न विभागों के समन्वय से एवं जनसमुदाय को विभिन्न विधियों के माध्यम से बाल विवाह रोकने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इस वर्ष भी 10 मई को अ़क्षय तृतीया के अवसर पर जिले में आयोजित होने वाले विवाह एवं सामूहिक विवाह की संभावना को देखते हुए कलेक्टर द्वारा समस्त विभागों को निर्देश जारी किये गये है तथा एक विशेष रणनीति बनाई गई है। जिसमें अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है।
इस हेतु म.प्र शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। जिसके तहत आंगनवाड़ी स्तर पर जिस भी परिवार में बच्चों का विवाह तय हुआ है उनके उम्र की जांच करना, यदि बाल विवाह है तो विधि अनुरूप विवाह की निर्धारित उम्र तक विवाह स्थगित करने हेतु परामर्श देना एवं राज्य द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास सबंधित योजनाओं की जानकाीर देना। विवााह सेवा प्रदाता जैसे टेन्ट हाउस, विवाह पत्रिका प्रिन्टर, बैण्डबाजा, धर्मगुरू, मोलवी एवं समाज के मुखिया आदि को बाल विवााह में सेवा न देने की अपील शामिलहै।
10 मई अक्षय तृतया के अवसर पर आयोजित होने वाले सामूहिक विवाहों में एक भी बाल विवाह न हो, इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में एवं परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षण की संयुक्त टीम द्वारा भ्रमण कर वर-वधु की उम्र संबंधी दस्तावेजो की जांच की जावेगी।
बाल विवाह की स्थिति सें संबंधितों के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्यवााही की जाएगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 से कम उम्र के बालक का विवाह बाल विवाह माना जाकर कानूनन अपराध है तथा दोषी को 2 वर्ष की सजा तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है। बाल विवाह होने की षिकायत 1098 एवं डायल 100 एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिलाबड़वानी के मोबाईल नम्बर-9685233500 एवंसहायक संचालक (म.बा.वि.)श्रीअजय गुप्ता के मोबाईल नम्बर- 9893324729 पर की जा सकती है। षिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा।