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दिल्ली सीएम केजरीवाल को कोर्ट से राहत, मिली अग्रिम जमानत

सत्याग्रह लाइव डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। केजरीवाल को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये जमानत आईपीसी की धारा 174 के उल्लंघन पर है। कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है।

ईडी ने कोर्ट से कहा कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए।

केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वे दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।

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