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सेंधवा, निवाली व पानसेमल जनपद सीईओ पर जुर्माना, कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा नही देने पर अधिकारियों पर लगा जुर्माना

बड़वानी, रमन बोरखडे। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को निर्धारित समय सीमा मंे वांछित सेवा उपलब्ध न करवाने पर 3 अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया है।
लोक सेवा प्रबंधक श्रीमती शारदा सराफ से प्राप्त जानकारी अनुसार जनद पंचायत पानसेमल के सीईओ पर 1 हजार रुपये, जनपद पंचायत निवाली के सीईओ पर 1 हजार रुपये तथा जनपद पंचायत सेध्ंावा के सीईओ पर 2 हजार रुपये की शास्ति जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सेवा आवेदको को समय सीमा में नही दिये जाने के कारण अधिरोपित की गई है।