दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से डाकमत से मतदान कराने घर-घर जायेंगे मतदान दल

दिव्यांग एवं अस्सी प्लस 810 मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान
खरगोन से दिनेश गीते.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाता जो मतदान केन्द्र मतदान करने नहीं आ सकते हैं, उन्हें डाकमत पत्र के माध्यम से घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के मुताबिक खरगोन जिले की सभी 06 विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे 810 मतदाताओं से मतदान कराने 08 नवंबर से मतदान दल उनके घर पहुंचेंगे। डाकमत पत्र से घर से मतदान करने की फार्म 12-डी में सहमति देने वाले इन मतदाताओं से मतदान कराने चलित मतदान दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में एक पीठासीन अधिकारी और एक मतदान अधिकारी क्रमांक एक होगा। इनके अलावा एक माइक्रो आब्जर्वर, एक सुरक्षा कर्मी, एक वीडियोग्राफर भी दल के साथ मौजूद रहेगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक दिव्यांग और अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से डाकमत पत्र से मतदान की दी गई सुविधा के तहत मतदान दल पहले चरण में 08 और 09 नवंबर को इन मतदाताओं के घर पहुंचेंगे और मतदान करायेंगे। इस दौरान यदि वे अनुपस्थित रहे तो दूसरे चरण में मतदान दल दोबारा उनके घर पहुंचेंगे। इसकी बकायदा घर में मौजूद परिवार के सदस्यों को सूचना दी जायेगी जिसमें दिन और समय का उल्लेख भी रहेगा। दोबारा भी घर में अनुपस्थित रहने पर ऐसे मतदाताओं को मतदान की सुविधा नहीं होगी वे मतदान केन्द्र पर जाकर भी अपना वोट नहीं डाल सकेंगे।
जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक दिव्यांग और अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से घर-घर जाकर डाकमत पत्र से मतदान कराये जाने वाले मतदान दलों के रूट चार्ट की सूचना चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को दी जा चुकी है। मतदान के दौरान उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ता अथवा राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता भी दिव्यांग एवं अस्सी प्लस मतदाताओं के घर पर मौजूद रह सकेंगे। मतदान की इस समूची प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी भी कराई जायेगी।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव से 186, बड़वाह से 139, महेश्वर से 102, कसरावद से 88, खरगोन से 186 एवं भगवानपुरा से 109 दिव्यांग एवं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदान केन्द्र में आने में असमर्थ मतदाताओं ने घर से मतदान कराने फार्म 12-डी में आवेदन प्रस्तुत किया है। यह मतदाता अपने घर से डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगें।
