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निर्वाचन की घोषणा के साथ लागू हुई आदर्श आचरण संहिता का सभी करे पालन-कलेक्टर


बड़वानी 10 अक्टुबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। अतः राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारी स्वयं व अपने समर्थको से लागू आदर्श आचरण संहिता का पालन अनिवार्य रूप से करे व करवाये, जिससे शांतिपूर्ण निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। सभी दल अभ्यर्थी ऐसे सभी कार्यो से बचे जो कि निर्वाचन विधि के अधीन ‘‘भ्रष्ट आचरण‘‘ की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने राजनैतिक पार्टियो पदाधिकारियो की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में उक्त जानकारी दी। मंगलवार को कलेक्टरेट सभागृह बड़वानी में आयोजित इस बैठक में राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद, जिला पंचायत सीईओ श्री जगदीश कुमार गोमे, अपर कलेक्टर श्री केके मालवीय, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोहन कनाश सहित राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान बताया गया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में विशेष उपबंध लागू किये गए है। इन उपबंधो का पालन किया जाना जरूरी है। बैठक के दौरान राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारियो को साधारण आचरण, सभा-जुलूस, प्रचार-प्रसार वाहनो हेतु ली जाने वाली अनुमति, नाम निर्देशन फार्मो के साथ लिये जाने वाले प्रतिज्ञा पत्र व शपथ पत्र, मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो द्वारा प्रज्ञापित अभ्यर्थियो की सूचना, नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रो का प्रदर्शन, अभ्यर्थिता वापिस लिया जाना, चुनाव चिन्ह का आंवटन, एमसीएमसी, सी-विजिल एप, व्यय संधारण के बारे में विस्तार से बताया गया।


बैठक के दौरान राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारियो को बताया गया किः-
ऽ अभ्यर्थी अगर किसी धार्मिक आयोजन में आम नागरिक की हैसियत से भाग लेता है तो निर्वाचन आयोग को कोई आपत्ति नही होगी, किन्तु अगर ऐसे आयोजन में अभ्यर्थी मुख्य अतिथि बनते है या प्रायोजक होते है तो इनका खर्च उनके निर्वाचन व्यय में सम्मिलित हो जायेगा।
ऽ अभ्यर्थी किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए नही कर सकता है।
ऽ आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर धारा 144 एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू है, अतः नवरात्रि पर्व के दौरान गरबा पाण्डाल एवं दुर्गा पाण्डालांे में भी यह नियम लागू होगा। रात्रि 10 बजे के बाद गरबा कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
ऽ अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ 10 हजार रुपये की निक्षेप राशि जमा करना होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को निक्षेप राशि आधी अर्थात् 5 हजार रुपये जमा करना होगी।
ऽ किसी भी महाविद्यालय एवं स्कूल के प्रांगण में सभा आयोजन के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी। अनुमति इस शर्त के साथ दी जायेगी कि उससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई विध्न नही आयेगा। सभा स्थल के लिए एक से अधिक आवेदन आने की दशा में पहल आओ-पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर अनुमति दी जायेगी।
ऽ राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी जूलूस में 10 से अधिक वाहन लेकर नही चल सकते है। अगर 10 से अधिक वाहन होते है, तो 10-10 वाहनों को समूह बनाकर ही जुलूस निकाला जायेगा।
ऽ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन देने के पूर्व अभ्यर्थी को जिला मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी से पूर्व प्रमाण कराना अनिवार्य है।

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