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बड़वानी; 115 नग गांजे के पौधे वजन 97.58 किलोग्राम की अवैध रूप से खेत में लगे पाये जाने पर आरोपी को 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया


बड़वानी से पीयूष पंडित। विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान के द्वारा पारित अपने निर्णय में 6 अक्टूबर 2020 को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण में पदस्थ उ.नि. ओ. एल. ढोले को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम विसनावल, अलावे फलिया मे आरोपी शंकर पिता गुलाब भीलाला के खेत में कपास व तुंवर की फसल के बीच गांजे के पौधे लगा रखे है। खेत की तस्दीक करने पर 115 नग गांजे के पौधे पाये गये, जिनका कुल वजन 97 किलो 580 ग्राम पाया गया। उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधों को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे प्रकरण की समग्र परिस्थिति वर्तमान सामाजिक परिवेश मे जबकि मादक पदार्थों की अवैध रूप से खेती किये जाने के मामलो की संख्या में लगातार बढोतरी होती जा रही है, जो तथ्य किसी एक व्यक्ति को नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज को प्रतिकुल रूप से प्रभावित करता है, ऐसी परिस्थिती मे न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपी को 8 (बी)/20(ए)(आई) के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 5 वर्ष के कठौर कारावास एवं रूपये 25 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री शिवपाल सिंह सिसोदिया (अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी) बडवानी के द्वारा की गई।

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