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सहायक आयुक्त ने पदीन कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर अधीक्षक को किया निलंबित, भृत्य को जारी किया कारण बताओं सूचना पत्र

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री निलेशसिंह रघुवंशी ने शासकीय अजा बालक जुनियर छात्रावास क्रमाक 1 बड़वानी में छात्र संदीप पिता भारत की नहर में डूबने से मौत होने की घटना घटित होने से छात्रावास अधीक्षक दिलीप चोहान को अपने पदीय कर्तव्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सेंधवा नियत किया है।

आश्रम का अस्थाई रूप से प्रभार सौंपा है।
वही सहायक आयुक्त जने बाल के नहर में डूबने से मौत की घटना में छात्रावास के देनिक वेतन भोगी भृत्य सुनिल वास्कले को भी अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर एक सप्ताह में अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। समयावधि में संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में पद से पृथ्क करने की कार्यवाही की जायेगी।

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