बडवानी में खनिज माफिया पर नकेल, बडी कार्रवाई, रेत व मुरुम के अवैध परिवहन एवं उत्खनन के प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग जिला बडवानी द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहनध् उत्खनन के प्रकरणों में ट्रेक्टर-ट्राली के मालिकों के विरूद्ध में 1 लाख 42 हजार 7 सौ 50 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 23 फरवरी को खनिज मुरुम के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालकध् मालिक दीपक अवस्य पिता भगवानसिंह अवस्य निवासी तक्यापुर से वाहन ट्रेक्टर की एक ट्राली के संबंध में, जगदीश पिता गोपाल काग निवासी फत्यापुर से वाहन की एक ट्राली के संबंध में, नरेन्द्र धनगर पिता लाक्स्मन धनगर निवासी मंडवाडा से वाहन ट्रेक्टर की एक ट्राली के संबंध में, गुलाब राठौर पिता भगवान राठौर निवासी मडवाडा से वाहन ट्रेक्टर चेचिस नंबर के संबंध में तथा भायदा सोलंकी पिता गठिया सोलंकी निवासी कुक्दिया खेडा से वाहन ट्रेक्टर के संबंध में वाहन मालिक खनिज मुरुम मात्रा 03 घनमीटर से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। उपरोक्त सभी वाहन चालक/मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। वाहन चालक/मालिक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार वाहन ट्रेक्टर की एक ट्राली को मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

कलेक्टदर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मध्यप्रदेश खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 में उपरोक्त समस्त वाहन मालिक/चालक द्वारा चालान के माध्यम से अर्थदण्ड राशि 30625-30625 एवं प्रशमन राशि 1-1 हजार रूपये जमा हो जाने के पश्चा्त एवं वैध दस्तावेज पेश करने के पश्चात जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर ट्राली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त् करने की विधि संगत कार्यवाही करे।