बड़वानी
जुलवानिया के ओंकारलाल साहू के गोदाम से जब्त 126 बेग उर्वरक राजसात

बड़वानी से पीयूष पंडित
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 6(ए)2 में प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुये जप्तशुद्धा कुल 126 बेग उर्वरक शासन पक्ष में राजसात की है। साथ ही उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास बड़वानी को आदेशित किया है कि जप्तशुद्धा उर्वरक के विक्रय की राशि नियमानुसार शासकीय कोष में जमा कराई जाये ।

उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग के जिला स्तरीय दल ने विकासखण्ड राजपुर के दल के साथ जुलवानिया के ओंकारलाल साहू के गोदाम का निरीक्षण कर नीम कोटेड यूरिया के 65 बेग, सिंगल सुपर फास्फेट के 7 बेग, जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट के 3 बेग, डीएपी के 7 बेग, पोटाश का 1 बेग, सिटी कम्पोस्ट के 9 बेग, भूमि सुधारक के 34 बेग, इस प्रकार कुल 126 बेग जप्त किये थे । जिनका अनुमानित मूल्य 49813 रूपये है। उर्वरक बेग जप्त कर विभाग द्वारा कलेक्टर न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था ।