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बड़वानी करोडो रूपये के गबन के आरोपीयों को 7-7 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

बड़वानी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री कैलाश प्रसाद मरकाम के द्वारा पारित अपने निर्णय मे 29 मार्च 2004 से 06 अगस्त 2007 के मध्य जिला सहकारी संस्था केन्द्रीय बैंक शाखा कुंआ में फर्जी दस्तावेजों की कुटरचना कर अभिलेखों में मिथ्या प्रविष्टियां कारित करते हुये छल कारित किया तथा आपराधिक षडयंत्र कारित करते हुए असली के रूप में उपयोग में लाये जाने की जानकारी रहते हुए अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि वे दस्तावेज असली के रूप में उपयोग में लाए जायेंगे । कपटपूर्वक अथवा बेईमानी से उनका असली के रूप में उपयोग किया व 1,65,58,611.93 रूपयों का गबन कर गंभीर अपराध कारित करने के आरोपियों नीलकमल पिता मिश्रीलाल शाह निवासी बडवानी एवं दीपक पिता धुरजी यादव, निवासी ग्राम लखनगांव को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 120 बी, 467, 468, 471, 477 – ए भा. द. वि. के तहत एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश यादव (अतिरिक्त लोक अभियोजक ) बडवानी के द्वारा की गई।

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