इंदौरब्रेकिंग न्यूज़
पुलिस थाना राऊ की टीम द्वारा क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाकर, आरोपी शक्ति मालवीय व उसके परिजनों को आदेश के पालन के लिए पाबंद किया गया।

इंदौर।आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाश शक्ति पिता दौलतराम मालवीय निवासी कमल नगर राऊ इंदौर के विरुद्ध पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत 09 माह की अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
पुलिस थाना राऊ की टीम द्वारा क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाकर, आरोपी शक्ति मालवीय व उसके परिजनों को आदेश के पालन के लिए पाबंद किया गया।