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सनावद। न्यायाधीश ने शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज और स्कूलों में विद्यार्थियों को दी कानून की जानकारी…न्यायाधीश बोले किसी ओटीपी शेयर न करे….

कपिल वर्मा बड़वाह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश अखिलेश जोशी के निर्देश पर सचिव एवं वरिष्ठ खंड न्यायाधीश प्रीति जैन ने सनावद के शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सनावद, एमडी जैन हायर सेकंडरी स्कूल सनावद और रेवा गुर्जर बाल निकेतन विद्यालय सनावद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर कानूनी जानकारियां दी।

नालसा की बच्चों की बाल मैत्रीपूर्ण योजना, सायबर क्राइम जैसी गंभीर समस्या पर यूवाओ को सावधान करते हुए न्यायाधीश प्रीति जैन ने कहा कि मोबाइल का उपयोग सावधानी से करे थोड़ी सी लापरवाही घातक हो सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने में भी आवश्यक सावधानी रखें किसी को भी अपना फोटो और ओटीपी शेयर नहीं करे विशेषकर आन लाइन गेम खेलने में सतर्कता जरूरी है।

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जिसमें आपका बैंक बेलेंस गायब हो सकता है। एसी कई घटनाएं देखने सुनने में आती है। अंजान लिंक को क्लिक नहीं करे। किसी को गलत फोटो वीडियो शेयर करना अपराध है। मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करे कोई भी बालक बालिका जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं।

वे वाहन नहीं चलाएं क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आप नाबालिक है और दुर्भाग्यवश आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें कोई घायल हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तब बीमा कंपनी कोई मुआवजा नहीं देती है।

और वह मुआवजा राशि पालक से जिसके नाम पर वाहन है वसूली जाती है साथ ही पॉक्सो एक्ट बाल विवाह अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी।

इस अवसर पर प्राचार्य पॉलीटेक्निक कॉलेज प्राकोल्या, प्राचार्य दुर्गाराम मुछाला, संजय बाग़ विद्यालयों के स्टाफ, शिक्षक एवं रविन्द्र अम्बिया संदीप बैसवार सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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