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बड़वानी: महाराष्ट्र ले जाए जा रहे अवैध गोवंश बरामद, 3.56 लाख का माल जब्त

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टांगड़ा रोड पर घेराबंदी कर पिकअप वाहन रोका, दो आरोपी गिरफ्तार, 3.56 लाख रुपये का माल जब्त

बड़वानी। सत्याग्रह लाइव। सिलावद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे 4 गोवंशों को पिकअप वाहन सहित जब्त किया। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 3.56 लाख रुपये का माल बरामद किया गया।

           बड़वानी जिले में अवैध गोवंश परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।  मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में कैड़ों को क्रूरता से भरकर सिलावद होते हुए महाराष्ट्र वध के लिए ले जाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दिनेश सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिलावद, उप निरीक्षक वीरबहादुरसिंह चौहान के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

टांगड़ा रोड पर घेराबंदी, दो आरोपी गिरफ्तार

टीम ने टांगड़ा रोड, उपरी फल्या सिलावद पर वाहनों की जांच शुरू की। कुछ समय बाद सिलावद की ओर से आती सफेद बोलेरो पिकअप (एमपी-46-जी-1902) को घेराबंदी कर रोका गया। ड्राइवर ने अपना नाम रेलसिंग, पिता विमलीया सोलंकी, उम्र 25 वर्ष, निवासी पटेल फल्या सिंधी बताया, जबकि क्लीनर ने अपना नाम अवतार, पिता तारू पंवार, जाति बंजारा, उम्र 20 वर्ष, निवासी पटेल फल्या सिंधी बताया।

वाहन से 4 गोवंश बरामद

पंचों की मौजूदगी और वीडियोग्राफी में वाहन की पिछली पट्टियां हटवाने पर उसमें क्रूरता से ठूंसे गए 4 नग कैड़े बरामद हुए। पुलिस ने जब पशु परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे तो आरोपी कोई वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके।

कानूनी कार्रवाई और जब्ती

पुलिस ने 4 गोवंश (कीमत 56,000 रुपये) और पिकअप वाहन (मूल्य 3,00,000 रुपये) सहित कुल 3,56,000 रुपये का माल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 218/2025, धारा 4, 6, 9 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 6(क), 6(ख)(1) कृषक पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

       इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सिलावद, उप निरीक्षक वीरबहादुरसिंह चौहान, प्रधान आरक्षक राकेश अण्डेलकर, आरक्षक सुनील चौहान और चालक आरक्षक सावन आर्से की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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