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युवती को धमकाकर धर्म बदलने कहा, 3 साल कारावास गलत नाम बताकर की दोस्ती,

लव जिहाद मामले में सजा पहली बार आरोपियों को दी गई है। साथ ही लव जिहाद मामले में दो पर 29 हजार का जुर्माना

आशीष यादव धार

धार जिले में लव जिहाद से जुड़े एक मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। शाहरुख और जुनैद को 3-3 साल की सजा के साथ 29 हजार रुपए हजार का जुर्माना लगाया गया है। लव जिहाद मामले में सजा पहली बार आरोपियों को दी गई है। दोनों ही आरोपियों ने युवती को प्रताड़ित किया था। शाहरुख ने खुद को रोहित बताकर पीड़िता को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। एक साल पहले पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शाहरुख पिता इसरायल खान और जुनैद पिता फारुख खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी शाहरुख ने पीड़िता की तस्वीरों के जरिए उसे बदनाम करने की धमकी भी दी थी। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान समय में इस तरह के अपराधों में वृद्धि हो रही है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए दोषियों को कड़ी सजा देना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कठोर दंड से ही न्यायिक उद्देश्य की पूर्ति संभव है।

धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास
अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम केसुर स्थित जेके मेडिकल दुकान पर आरोपी शाहरुख ने पीडिता की लज्जा भंग करने की नियत से हाथ पकडकर दुकान के अंदर आपराधिक बल प्रयोग कर ले गया था। जहां पर पीड़िता को लैंगिग संबंध बनाने हेतु प्रस्ताव दिया था। आरोपी शाहरुख ने दिनांक एक जनवरी 2024 से 20 जून 2024 के बीच अपना सही नाम शाहरुख होते हुए पीड़िता को रोहित नाम बताकर कपट पूर्वक षडयंत्र कर पीड़िता की फोटो प्राप्त की। उसे बदनाम करने की धमकी देते हुए धर्म संबंधित परिवर्तन करने का प्रयास किया। मेडिकल दुकान संचालक सह आरोपी जुनेद ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के चिल्लाने पर पिता व भाई सहित क्षेत्र के ग्रामीण एकत्रित हो गए थे। सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, आरोपी जुनैद को मौके से ही पुलिस ने अरेस्ट किया था।

29 हजार का अर्थदंड सुनाया
आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़िता की और से एक आवेदन पुलिस को सौंपा गया। थाना प्रभारी सविता चौधरी ने अनुसांधन करते हुए आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ सहित मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3/5 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। अभियोग पत्र पुलिस द्वारा पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन की और से अभिवक्ता पुरोहित द्वारा आठ साक्षियों के कथन न्यायालय में करवाए गए तथा बचाव पक्ष की और से 02 साक्षी के कथन न्यायालय में हुए थे। न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए अनुसंधानकर्ता के कथनों पर दोषी पाते हुए आरोपी शाहरुख पिता इसरायल जुनेद पिता फारूक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 29 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी शाहरुख पूर्व से जेल में बंद होने से आरोपी शाहरुख व जुनैद का सजा वारंट तैयार किया गया।

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